हिजाब पंक्ति पर फैसला -उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया
याचिकाएं उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है
पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
जोशी ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं सभी
लोगों से देश और प्रदेश को आगे ले जाने की अपील करता हूं। हम सभी को शांति का
माहौल बनाए रखना है। छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना है।
सब मिलकर पढ़ाई करें
हिजाब विवाद पर
फैसले को लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी साथ ही इस दौरान
स्कूल-कालेज भी बंद हैं। दक्षिण कन्नड़ के डीसी डा राजेंद्र केवी ने कहा कि बाहरी
परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कालेजों की
आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी
विवाद शुरू कैसे हुआ
आपको बता दें कि यह विवाद उडुपी जिले के एक कॉलेज में हिजाब पहनने के बाद शुरू हुआ था। एक कॉलेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आईं, जिसके चलते उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया हिजाब पहनने पर रोक लगाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. इसको लेकर कई जगह विरोध भी हुआ।
कर्नाटक उच्च न्यायालय
का मामला
इस मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कीथी। छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। मुस्लिम छात्राओं ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह धर्म मे उनकी आस्था को दर्शाता है, जिसके चलते हिजाब को धर्म के संबंध में नहीं देखा जाना चाहिए. मामले की सुनवाई पिछले महीने पूरी हुई थी।
1 टिप्पणी
ਟਵਦਾ ਧਨ੍ਯਵਾਦ ਸਨੂੰ ਆ ਦੱਸਣ ਲੇਇ
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