• Breaking News

    Budget 2023 news : संसद में आज देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया , पुराना टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद, दस लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो सकती है

    पुराना टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद, जिसमें दस लाख रुपये तक की सालाना आय भी टैक्स फ्री हो सकती है , Taxpayers Budget
    बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पांच बड़े ऐलान किए अब आप सोच रहे होंगे कि नया टैक्स सिस्टम फायदेमंद है या पुराना। अगर आपकी सैलरी दस लाख सालाना तक है और आप निवेश के लिए तैयार हैं तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है पुराने टैक्स सिस्टम से टैक्स कैलकुलेशन पहले बजट में जारी नई टैक्स सिस्टम से जुड़ी घोषणाओं के बारे में जान ।

    वित्त मंत्री ने सात लाख की आय पर पूरी टैक्स छूट दी है टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। पचास हज़ार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है उच्च अर्जक के लिए उच्च अधिभार दर को कम किया और सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण पर कर की सीमा बढ़ा दी। नए टैक्स सिस्टम में आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा कैसे होगी साढ़े सात लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री , अब जानते हैं 

    सीए (ca) कार्तिक गुप्ता का कहना है कि नए टैक्स सिस्टम में पचास हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है यानी साढ़े सात लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ऐसे समझें साढ़े सात लाख रुपये की सैलरी पर पहले पचास हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएं बाकी सात लाख रु. जैसे ही आप सात लाख रुपये तक पहुंचेंगे, आप छूट के दायरे में आ जाएंगे और आपको पूरी टैक्स छूट मिलेगी अगर आपकी सैलरी दस पन्द्रह या बीस लाख रुपये है तो आपको पचास हज़ार रुपये का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती मिलेगा आइए ग्राफिक्स में जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती)का फायदा लेने के बाद आपको कितना टैक्स देना होगा। सात लाख तक सालाना आय पर पुरानी व्यवस्था में भी 0 टैक्स अगर आपकी सालाना सैलरी सात लाख है अब इसमें पचास हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80सी अधिकतम 1.5 लाख की छूट ली जा सकती है, कुल दो लाख रुपये यानी बची हुई आमदनी पांच लाख सेक्शन 87(A) के तहत पांच लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। यानी सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। दस लाख तक की आय पुराने टैक्स विकल्प में भी टैक्स फ्री हो सकती है 

    इस बजट में पुराने टैक्स विकल्प में भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई. सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर इनकम टैक्स देना होगा. अगर आपकी सालाना आय पांच लाख से दस लाख के बीच है तो आपको 20 फीसदी तक टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं. पूरा गणित समझिए

    कोई टिप्पणी नहीं