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    RAJASTHAN NEWS : श्रीगंगानगर , जोधपुर डिस्काम के एम डी ने बिजली कनेक्शन काटने पर लगाई रोक , सूत्र

     

    फ़ाइल फ़ोटो


    श्रीगंगानगर ,लाभ सिंह मान अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर द्वारा बिजली बिल जमा कराने  की अंतिम तिथि निकलते ही कनेक्शन काटने के गैरकानूनी आदेश पर एस. के. भाटी प्रबंध निदेशक ने उनकी अनुमति के बिना कनेक्शन काटने पर रोग लगा दी है। एम डी द्वारा जारी आदेश संख्या 101 दिनांक 22 मार्च 2024 की प्रति संलग्न है
    दिनांक 02 मार्च 2024 को लाभ सिंह मान अधीक्षण श्रीगंगानगर ने आदेश जारी किया था कि बिल जमा कराने की अंतिम तिथि निकलते ही कनैक्शन काटने का आदेश दिया था। अधीक्षण अभिंयता द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न है।

    अधीक्षण अभियंता श्रीगंगानगर द्वारा अवैध तौर पर जारी आदेश पर ऐतराज करने पर ं प्रबंध निदेशक ने जोधपुर डिस्काम के तमाम फील्ड अफसरों को पांबद किया है कि उनके आदेश के बिना किसी उपभोक्ता का कनेक्शन न काटा जाये।
    गौरतलब है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (1) में विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा कराने में चूक करने पर कनेक्शन काटने से पहले रजिस्टर्ड डाक से उपभोक्ता को नोटिस उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।


    1. आदेश अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्काम श्रीगंगानगर दिनांक 2 मार्च 2024
    2. आदेश प्रबंध  निदेशक जोधपुर डिस्काम जोधपुर दिनांक 22 मार्च 2024

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